Sunday, June 22, 2025
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गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता-पुत्र को पांच साल की सज़ा

भोंपूराम खबरी,रुद्रपुर। खटीमा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह ने पांच साल पूर्व सितारगंज कल्याणपुर गांव में हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में पिता-पुत्र को पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

सितारगंज कल्याणपुर लच्छीझाला निवासी भूपाल राम ने पुलिस को बताया था कि 6 दिसंबर 2017 को उसके घर के पास बनी नाली के पानी निकासी को लेकर पड़ोस के ही कुछ लोगों से उसका विवाद हो गया था। जिसमें आरोपितों ने उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट कर दी थी। इस मामले में सितारगंज पुलिस ने 9 दिसंबर 2017 को मुकदमा दर्ज कर लिया था। घटना के 20 दिनों बाद वादी की मौत हो गई थी। यह मामला 26 अगस्त 2018 को अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश की अदालत में पहुंचा। जिसमें पुलिस ने 27 अप्रैल 2018 को न्यायालय में एक महिला समेत तीन लोगों के विरुद्घ आरोप पत्र दाखिल किए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए 11 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश धर्म सिंह ने सितारगंज कल्याणपुर लच्छीझाला निवासी रामायण व उसके पुत्र अनिल कुमार को दोषी पाते हुए धारा 304 में पांच-पांच साल की सजा व पांच-पांच हजार एवं धारा 323 में छह-छह माह व एक-एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंड़ित किया है। जबकि रामायण की पत्नी आरती को धारा 504 में निर्दोष सिद्ध किया है।

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