भोंपूराम खबरी,रुद्रपुर। खटीमा के चकरपुर में दरोगा की वर्दी फाड़ने एवं हड्डी तोड़ने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार मणि ने आरोपी युवक को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
चकरपुर पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी देवेंद्र राजपूत को 27 जनवरी 2020 को 112 से सूचना मिली कि पचौरिया गांव में एक युवक नाबालिग के घर में जबरन घुसकर छेड़छाड़ व बात कर रहा है। इस पर वह आरक्षी प्रेम प्रकाश के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस के समझाने पर आरोपी युवक भड़क उठा। आरोपित ने एसआई राजपूत की वर्दी फाड़ने के साथ उन पर लात घुसों से हमला कर दिया। जिसमें उनकी गले की हड्डी फैक्चर हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 28 जनवरी 2020 को आरोपित युवक पचौरिया चकरपुर निवासी मनोज पार्की के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में पहुंचा। पुलिस ने 25 मार्च 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सौरभ ओझा ने पैरवी करते हुए 7 गवाहों को पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश मणि ने मनोज पार्की को धारा 333 में 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए पांच हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है



