Sunday, March 22, 2026
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मासूम बालक के साथ दुराचार करने वाले व्यक्ती को सात वर्ष का कठोर कारावास और 25, हज़ार रुपया का जुर्माना

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भोंपूराम खबरी,रूद्रपुर। गूंगे बहरे हैं मासूम बालक के साथ दुराचार लगाने वाले 50 वर्षीय व्यक्ति को पॉक्सो ब्याज भी श्रीमती रीना नेगी ने सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 25, हज़ार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई है,जुर्माने की धनराशि में से 90%धनराशि पीड़ित बालक को दीजाएगी।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विकास गुप्ता ने बताया कि 12 सितंबर 2017 की प्रातः 8:बजे एक09 वर्षीय मूक-बघिर पार्क के पास बैठा था तभी पास में ही चाट की ठेली लगाने वाले 50 वर्षीय विनोद पुत्र शिव प्रसाद निवासी काजीबाग,काशीपुर उस बालक को पकड़कर साइड में ले गया और उसे निर्वस्त्र कार उसके गुप्तांग से पत्नियां तीळ छेड़-छाड़ करने लगा दर्द के मारे बच्चा चिल्लाने लगा।अपने बच्चे को स्कूल छोड़कर वापस आ रही पड़ोस की महिला ने घटना देख कर चिल्लाना शुरू कर दिया और चिल्लाने की आवाजें सुनकर लोगों को आते देख कुकरम करने का प्रयास कर रहा युवक वहाँ सेभाग गया। बच्चे के माता पिता उसे लेखहरू खाने चले गए और घटना की रिपोर्ट दर्ज करवा दी पुलिस ने तत्काल बच्चे का सरकारी अस्पताल में मेडिकल करवाया जिसमें घटना की पुष्टि हो गई। पुलिस ने भागदौड़ कर आरोपी विनोद को अगले दिन 13 सितंबर को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया।आरोपी के विरूद्ध पॉक्सो न्यायाधीश श्रीमती रीना नेगी की अदालत में मुक़दमा चला जिसमें एडीजीसी विकास गुप्ता द्वारा आठ गवाह पेश कर आरोप को रद्द कर दिया गया जिसके बाद पॉकसो न्यायाधीश श्रीमती रीना ने की ने आरोपी विनोद को धारा 370 व 501 हत्यारा IPC के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास एवं 15, हज़ार रुपये जुर्माने तथा धारा 9/10 पॉकसो एक्ट के तहत सात वर्ष के कठोर कारावास एंव 10 हज़ार रुपये जुर्माने की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।जुर्माने की धनराशि में से 90 प्रतिशत धनराशि पीड़ित बालक को मिलेगी ।

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