भोंपूराम खबरी,रुद्रपुर।कोरोना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिसके तहत अब 26 अप्रैल से 3 मई तक लॉकडाउन लगेगा। जारी आदेश में डीएम ने बताया कि जनपद की नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत में कई गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। फल, सब्जी, डेरी, बेकरी, मीट ,मछली, राशन, सरकारी सस्ता गल्ला, बीज, कृषि ,रसायन ,कृषि यंत्र, पशु चारे की दुकाने प्रातः 7:00 से 12:00 बजे तक खुलेंगे ।पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति ,मेडिकल स्टोर और हाइवे स्थित मोटर मैकेनिक की दुकान कर्फ्यू से मुक्त रहेंगी. उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवा वाहन ,सरकारी वाहन का आवागमन चलता रहेगा। हवाई जहाज ,बस और ट्रेन में आवागमन करने वालों को छूट मिलेगी। शादी समारोह व अन्य गतिविधियों में बैंकट हॉल व सामुदायिक हाल का प्रयोग करने वालों को प्रतिबंध के साथ मात्र 50 लोगों की अनुमति होगी। सार्वजनिक हित के लिए किए गए निर्माण कार्य चलते रहेंगे और श्रमिकों को आवागमन की छूट मिलेगी ।उद्योग इकाइयों में काम जारी रहेगा और श्रमिकों को भी आवागमन की छूट होगी। रेस्टोरेंट व होटलों से मिठाई की होम डिलीवरी की छूट रहेगी। शव यात्रा वह अंतिम संस्कार में जाने वाले मात्र 20 लोग होंगे। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय व अशासकीय कार्यालय आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य कार्यालय बंद रहेंगे। जो लोग वास्तविक उपचार के लिए जाते हैं उनके वाहनों को छूट मिलेगी। कोविड-19 सेंटर में भी आने जाने की छूट रहेगी. गेहूं क्रय केंद्र व खरीद केंद्र व से संबंधित वाहनों को भी आवागमन की छूट रहेगी।
अब उधम सिंह नगर में लगा 3 मई तक लॉकडाउन
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